Lohit Mandal / Wed, Mar 20, 2024 / Post views : 744
आबकारी अधिनियम अपराध क्रमांक 73 / 2024 धारा 34 (2) के तहत आरोपी दलीप चौहान पिता लोरकू चौहान के कब्जे से 07 लीटर महुआ शराब व 200 रुपए नगद अपराध क्रमांक 72 / 2024 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत सत्या चौहान पिता अशरू चौहान कर्मापारा के कब्जे से 10 लीटर शराब व 100 रुपए नगद अपराध क्रमांक 75 / 2024 धारा 34 (1) क के तहत प्रफुल्ल बेक पिता हिम्मत बेक रजौटी के घर से 03 लीटर शराब जप्त कर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया एवं अन्य दो आरोपी गण रविता चौहान पिता देवव्रत चौहान कुमनसिंया , अर्जून चौहान पिता लालचंद चौहान गिरहुलडीह निवासी के घर से तीन लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम के द्वारा कार्यवाही की गयी ।
निरीक्षक भरतलाल साहू , सहायक उप निरीक्षक , नोहर साय मिंज , प्रधान आरक्षक तीजलाल पैंकरा , महिला आरक्षक 604 पुष्पा लकड़ा आबकारी विभाग से उप निरीक्षक साहू व अन्य कर्मचारी क्षेत्र भ्रमण में पूर्ण रुप से सक्रिय रहे ।विज्ञापन
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