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: मैनपाट। बलराम केरकेट्टा एवं जलसो पन्ना दोनों मिलकर 32 राशनकार्डधारी गरीबों का, चावल ढकारने में नहीं रहे पीछे,,,

Lohit Mandal / Sun, Jul 28, 2024 / Post views : 1403

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सरगुजा- मैनपाट अंतर्गत कलजीवा में गरीबों का एक महिना चावल ढकारने का मामला सामने आ रहा है जैसे आपको बता दुं "नवीन सिंह पिता श्री स्व. गिरधर सिंह उम्र 39 वर्ष सा0 खादय निरीक्षक मैनपाट जिला सरगुजा (छ.ग.) ने थाना उपस्थित होकर इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा आई डी क्रमांक 392008034 के संचालक/विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंव समिति की उपाध्यक्ष जलसो पन्ना द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 का खाद्यान्न वितरण के दौरान 32 राशन कार्ड धारियों को 01 माह का हीं चावल प्रदाय किया गया परन्तु आनलाईन में 02 माह का चावल जारी किया जो कि शासकीय सम्पति व शासकीय राशि का गबन करना पाया गया है।  मिली जानकारी अनुसार  शासकीय उचित मूल्य की दुकान कलजीवा दुकान आई डी क्रमांक 392008034 के संचालक/ विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंव जलसो पन्ना द्वारा खादयान वितरण में गडबडी किये हैं। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) का आदेश क्रमांक 1081/अविअ./खाघ/वाचक-3/2024 सीतापुर दिनांक 15.07.2024 संदर्भित विषयांतर्गत लेख हैं कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा आई डी क्रमांक 392008034 के संचालक/विक्रेता बलराम केरकेट्टा एंव समिति की उपाध्यक्ष जलसो पन्ना द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 का खाद्यान्न वितरण के दौरान कुछ राशन कार्ड धारियों को दो माह का खाद्यान्न आनलाईन जारी किया परन्तु एक माह का खाद्यान्न प्रदाय करने संबंधी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर के संज्ञान में आने पर उनके निर्देशानुसार  निरीक्षक द्वारा दिनांक 28.04.2024 को जांच किया गया, जिसमें निम्नानुसार तथ्य पायें गये। 01. शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा का संचालन लगभग 03 वर्षो तक खाद्य सुरक्षा पोषण एंव उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. कलजीवा द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक 16.04.2024 तक उक्त दुकान का संचालन किया गया हैं। 02.जांच समय उपस्थित शिकायतकर्ताओं शिवा कुजुर, सुखदेव मिंज, एंव पंडरू कोरवा का कथन दर्ज किया गया साथ ही 16 अन्य शिकायतकर्ताओं का सामूहिक कथन लिया गया। जिसमें उक्त शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया कि उन्हें शासकीय उचित मूल्य दुकान कलजीवा के विक्रेता बलराम केरकेट्टा द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 के खाद्यान्न का वितरण के दौरान 02 माह का खाद्यान्न आनलाईन में जारी किया गया परन्तु एक माह का ही खाद्यान्न प्रदाय किया गया एंव एक माह के खाद्यान्न का गबन कर दिया गया हैं। विक्रेता श्री बलराम केरकेट्टा द्वारा अपने कथन में स्वतः स्वीकार भी किया गया है। कि उसके द्वारा माह अप्रैल एंव मई 2024 का खाद्यान्न का वितरण के दौरान 32 राशन कार्ड धारियों को 01 माह का हीं चावल प्रदाय किया गया परन्तु आनलाईन में 02 माह का चावल जारी किया गया हैं। 03.जांच में बलराम केरकेट्टा द्वारा समिति की उपाध्यक्ष जलसो पन्ना के साथ मिलकर माह अप्रैल एंव मई 2024 का खादयान वितरण के समय 01 माह का खादयान राशनकार्ड धारियों को प्रदाय करना एंव फर्जी तरीके से 02 माह का खादयान आनलाईन में जारी किया जाना पायें जाने पर निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.04.2024 को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सीतापुर को प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी रा. द्वारा उपरोक्तानुसार संदर्भित आदेश जारी कर बलराम केरकेट्टा एंव जलसो पन्ना द्वारा निर्धारित समय अवधि में सही मात्रा में खाद्यान्न वितरण नहीं किये जाने खाद्यान्न का गबन करने एंव शासकीय सम्पति व शासकीय राशि के गबन करने के कारण प्रथम सूचना दर्ज करने आदेशित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में निरीक्षक नवीन सिंह ने बलराम केरकेट्टा एंव श्रीमति जलसो पन्ना के विरूद्ध कमलेश्वरपुर थाना में प्रथम सूचना दर्ज कराया । कमलेश्वरपुर पुलिस आगे की विवेचना कार्यवाही में जुटी"

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